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Tag: भारतीय दंड संहिता

वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में 11 आरोपितों पर 3 नवंबर को फैसला, अमानतुल्लाह खान समेत

वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में 11 आरोपितों पर 3 नवंबर को फैसला, अमानतुल्लाह खान समेत

कानून
नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपितों के खिलाफ दर्ज मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रखा। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने 3 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया। काउंसिल ने सभी 11 आरोपितों को 3 नवंबर को फैसला सुनाने से पहले शारीरिक रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। पहले 1 मार्च 2023 को सभी आरोपितों को जमानत दी गई थी। 3 नवंबर 2022 को कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था, जिसमें उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) तथा 13((1)(डी) के तहत आरोपित करने का आदेश दिया गया था। मामले की शुरुआत 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज होने से हुई। जांच के पश्चात सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चा...
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एससी‑एसटी एक्ट के तहत चल रहे मुकदमे को रद्द किया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एससी‑एसटी एक्ट के तहत चल रहे मुकदमे को रद्द किया

कानून
प्रयागराज, 17 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में दर्ज एक मामले में अभियुक्त पंकज राघव के विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत चल रही पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय की एकल पीठ ने दिया। शिकायतकर्ता सुनीत कुमार जाटव का कहना है कि 2024 में उनकी फर्म ने ग्रीनेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के साथ पंजीकृत संयुक्त विकास समझौता किया था। आरोप है कि कंपनी के शेयरधारक एवं निदेशक पंकज राघव ने उन्हें निजी खाते में धन हस्तांतरण करने का दबाव डाला, अज्ञात व्यक्तियों के माध्यम से धमकियां दिलवाईं और उनके व्यापार में बाधा उत्पन्न की। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि 27 नवंबर 2025 को पंकज राघव ने जातिसूचक अपशब्द कहे, अवैध वसूली की मांग की और झूठे मामलों में फँसाने की धमकी दी। जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल...
पटना नीट छात्रा हत्याकांड की जांच अब सीबीआई द्वारा होगी

पटना नीट छात्रा हत्याकांड की जांच अब सीबीआई द्वारा होगी

राष्ट्रीय
पटना, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। पटना के चर्चित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) छात्रा हत्याकांड की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जाएगी। बिहार सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत केंद्रीय एजेंसी को जांच की अनुमति दे दी है। गृह विभाग ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि अब पटना जिले के चित्रगुप्त नगर थाना में दर्ज मामले की जांच सीबीआई करेगी। इस आदेश के बाद राज्य पुलिस की बजाय यह मामला अब सीधे केंद्रीय एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में आ गया है। सरकारी आदेश के अनुसार, यह अनुमति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत दी गई है। अधिसूचना में उल्लेख है कि बिहार के राज्यपाल ने सीबीआई को जांच, पर्यवेक्षण और आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य में अधिकार क्षेत्र प्रदान किया है। यह आद...