बलरामपुर: कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्राचार्य को छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में डेढ़ वर्ष की सजा
बलरामपुर, 03 फ़रवरी (प्रेस ब्यूरो)। संस्थानों में छात्राओं की गरिमा और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर कड़ा संदेश देते हुए प्रधान एवं जिला सत्र न्यायालय ने रामानुजगंज स्थित लरंग साय पीजी कॉलेज की छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने कॉलेज के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य को दोषी ठहराते हुए डेढ़ वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया।
लोक अभियोजक अशोक गुप्ता ने बताया कि, इस प्रकरण में आरोपित राम भजन सोनवानी है, जो घटना के समय लरंग साय पीजी कॉलेज, रामानुजगंज में प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ था। उन्होंने बताया कि घटना 12 अगस्त 2024 की है, जब कॉलेज की एक छात्रा अपनी सहेली के साथ एक आवेदन पर हस्ताक्षर कराने प्रभारी प्राचार्य के कक्ष में गई थी।
इसी दौरान आरोपित ने छात्रा के साथ आपत्तिजनक इशारे किए और उससे कहा कि वह...









