
गुवाहाटी, 30 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। जुबीन गर्ग हत्याकांड में कामरूप मेट्रोपॉलिटन के जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले पर उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने संतोष व्यक्त किया है। न्यायालय ने जुबीन गर्ग की हत्या के मामले में आरोपित अमृत प्रभा महंत और दो सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया। गरिमा गर्ग ने कहा कि इस जघन्य अपराध में शामिल दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि असुरों को सजा मिलनी ही होगी और ऐसे अपराधों के लिए किसी तरह की रियायत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने इस घटना को लेकर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस तरह के विश्वासघात की कभी उम्मीद नहीं थी। गरिमा गर्ग ने कहा कि जुबीन गर्ग इतने प्यार करने वाले इंसान थे कि इस प्रकार का विश्वासघात कभी सोचा नहीं था।
