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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एससी‑एसटी एक्ट के तहत चल रहे मुकदमे को रद्द किया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एससी‑एसटी एक्ट के तहत चल रहे मुकदमे को रद्द किया

कानून
प्रयागराज, 17 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में दर्ज एक मामले में अभियुक्त पंकज राघव के विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत चल रही पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय की एकल पीठ ने दिया। शिकायतकर्ता सुनीत कुमार जाटव का कहना है कि 2024 में उनकी फर्म ने ग्रीनेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के साथ पंजीकृत संयुक्त विकास समझौता किया था। आरोप है कि कंपनी के शेयरधारक एवं निदेशक पंकज राघव ने उन्हें निजी खाते में धन हस्तांतरण करने का दबाव डाला, अज्ञात व्यक्तियों के माध्यम से धमकियां दिलवाईं और उनके व्यापार में बाधा उत्पन्न की। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि 27 नवंबर 2025 को पंकज राघव ने जातिसूचक अपशब्द कहे, अवैध वसूली की मांग की और झूठे मामलों में फँसाने की धमकी दी। जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल...