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12 नवंबर को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची, नागरिकों को नाम जोड़ने का अवसर

बलरामपुर, 17 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। आगामी चुनावों की तैयारी में छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के अद्यतन हेतु एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत आयोजित की जाएगी, जिसमें पात्र नागरिकों को अपना नाम जोड़ने के साथ‑साथ सूची में मौजूद विवरणों को सुधारने का अवसर मिलेगा।

शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने नागरिकों से अपील की कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी जानकारी जाँचें, ताकि कोई भी योग्य मतदाता अपना अधिकार न खोए। उन्होंने कहा, “त्रुटिरहित मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है” और सभी 18 वर्ष से ऊपर के तथा 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं से सूची में पंजीकरण करने का आग्रह किया।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण 2 नवंबर तक पूर्ण किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इस सूची पर दावे और आपत्तियों की अवधि 12 नवंबर से 11 दिसंबर निर्धारित की गई है, जबकि प्राप्त दावों का निपटारा 28 दिसंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को जारी होगी।

18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा 1 जनवरी 2027 से आवेदन कर सकते हैं; इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को भी अग्रिम आवेदन स्वीकार्य है। नाम दर्ज कराने हेतु फॉर्म‑6 भरना होगा, प्रवासी मतदाताओं के लिए फॉर्म‑6ए निर्धारित है। नाम हटाने या आपत्ति दर्ज करने हेतु फॉर्म‑7 और विवरण संशोधन, स्थानांतरण या दिव्यांग चिन्हांकन के लिए फॉर्म‑8 उपयोग किया जा सकता है।

नागरिक voters.eci.gov.in पोर्टल या ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। ऐप पर ई‑ईपीआईसी डाउनलोड करने और ‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’ विकल्प से बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

पुनरीक्षण के तहत प्रत्येक मतदान केन्द्र में अधिकतम 1,200 मतदाता रखे जाएंगे, केन्द्रों को निवास स्थान से 2 किलोमीटर की सीमा में और भू‑तल पर स्थापित किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, महिला और कमजोर वर्गों के लिए विशेष शिविर व सहायता डेस्क लगाए जाएंगे।

यदि किसी को निर्णय से असंतोष हो, तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24(ए) के तहत जिला मजिस्ट्रेट तथा धारा 24(बी) के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। अतिरिक्त जानकारी के लिए टोल‑फ़्री हेल्पलाइन 1950 या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in पर संपर्क किया जा सकता है।

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