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दो लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में उद्घोषित अपराधी कमल किशोर को शिमला पुलिस ने गिरफ्तार किया

शिमला, 16 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। पिछले कुछ दिनों से चल रहे एक वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में, अदालत द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किए गए कमल किशोर को शिमला पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है। इस मामले की मूल शिकायत परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज की गई थी और यह लगभग दो लाख रुपये की राशि के चेक बाउंस से संबंधित था।

शिमला के सदर थाने की पुलिस टीम ने 14 अक्टूबर को चक्कर रोड के निकट स्थित एक जंकयार्ड में घुसपैठ कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान कमल किशोर पुत्र चेत राम, निवासी जिला मंडी के रूप में हुई। इस जानकारी को शिमला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को मीडिया को सूचित किया।

इस गिरफ्तारी से पहले, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम‑द्वितीय), शिमला ने कवि खन्ना बनाम कमल किशोर मामले में 25 जून 2025 को कमल किशोर को उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया था। उस आदेश के बाद से आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में रखा गया था, परन्तु वह लगातार भटकाव और संपर्क में न आने के कारण पुलिस के लिये तलाश योग्य बना रहा।

गिरफ्तारी के पश्चात, कमल किशोर को नियमानुसार चिकित्सा परीक्षण कराकर उसकी स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन किया गया और सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएँ पूरी कर ली गईं। पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी को 15 अक्टूबर को संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ आगे की सुनवाई निर्धारित है।

शिमला पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि अदालत द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किए गए व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया में पेश करने के लिए वे लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि न्याय की उचित प्रक्रिया को बाधित करने वाले किसी भी प्रकार के अवरोध को रोका जा सके।

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