होमगार्ड को माह में कम से कम 22 दिन की सेवा अनिवार्य रूप से करनी जरूरी
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हाईकोर्ट ने होमगार्ड्स को लेकर जारी किए 14 अनिवार्य दिशा-निर्देश
जोधपुर, 9 अक्टूबर । राजस्थान हाईकोर्ट ने होमगार्ड्स के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसे राज्य के सुरक्षा कर्मियों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है। जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने हरिशंकर आचार्य व अन्य बनाम सरकार व अन्य मामले में 14 सूत्रीय दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन हर संबंधित अधिकारी और विभाग के लिए अनिवार्य होगा।
हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि हर होमगार्ड को माह में कम से कम 22 दिन की सेवा अनिवार्य रूप से करनी होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी होमगार्ड समय पर अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। साथ ही, होमगार्ड ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से तैनाती में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोर्ट ने साफ किया कि इससे होमगार्ड्स की ड्यूटी रिकॉर्डिंग और उनके कार्यों की निगरानी स्पष...









