सीबीआई जांच का आदेश देना हो अंतिम उपाय… SC की उच्च न्यायालयों को चेतावनी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को उच्च न्यायालयों (High Courts.) और खुद को चेतावनी देते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि सीबीआई जांच (CBI investigation) का आदेश देना अंतिम उपाय होना चाहिए, न कि नियमित प्रक्रिया। शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया कि सीबीआई जांच (CBI investigation) का सहारा तभी लिया जाना चाहिए, जब अन्य सभी विकल्प समाप्त हो जाएं और जांच की निष्पक्षता (Impartiality of investigation.) पर गंभीर सवाल उठ रहे हों।
जस्टिस जे. के. महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह आदेश “संदेह और अनुमानों” के आधार पर पारित किया था। अदालत ने मामले को पुनर्विचा...


