अहमदाबाद में सड़क चौड़ीकरण के लिए टूटेगी 400 साल पुरानी मस्जिद, SC से नहीं मिली राहत…
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अहमदाबाद (Ahmedabad) में एक सड़क चौड़ीकरण परियोजना (Road widening project.) के तहत 400 साल पुरानी मांचा मस्जिद (Mancha Mosque) के आंशिक तोड़फोड़ के खिलाफ दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नगर निगम जनहित में काम कर रहा है और इस परियोजना के तहत मंदिर के साथ-साथ कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल संपत्तियों को भी तोड़ा गया है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मांचा मस्जिद ट्रस्ट के वकील द्वारा मस्जिद की इबादतगाह (Prayer Hall) को बचाने की लगातार की जा रही मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
अहमदाबाद नगर निगम ने आस्था मेहता के माध्यम से कहा कि नगर निगम ने हाईकोर्ट के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा था कि ट्रैफिक की भीड़भाड़ कम करने के लिए सड़क चौड़ीकरण परियोजना से केवल खाली पड़ी जमीन...









