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बलरामपुर: कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्राचार्य को छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में डेढ़ वर्ष की सजा

बलरामपुर: कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्राचार्य को छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में डेढ़ वर्ष की सजा

छत्तीसगढ़, राज्य
बलरामपुर, 03 फ़रवरी (प्रेस ब्यूरो)। संस्थानों में छात्राओं की गरिमा और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर कड़ा संदेश देते हुए प्रधान एवं जिला सत्र न्यायालय ने रामानुजगंज स्थित लरंग साय पीजी कॉलेज की छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने कॉलेज के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य को दोषी ठहराते हुए डेढ़ वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया। लोक अभियोजक अशोक गुप्ता ने बताया कि, इस प्रकरण में आरोपित राम भजन सोनवानी है, जो घटना के समय लरंग साय पीजी कॉलेज, रामानुजगंज में प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ था। उन्होंने बताया कि घटना 12 अगस्त 2024 की है, जब कॉलेज की एक छात्रा अपनी सहेली के साथ एक आवेदन पर हस्ताक्षर कराने प्रभारी प्राचार्य के कक्ष में गई थी। इसी दौरान आरोपित ने छात्रा के साथ आपत्तिजनक इशारे किए और उससे कहा कि वह...
नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा रिमांड पर

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा रिमांड पर

अपराध
रायगढ़, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। जिले के थाना पुसौर पुलिस ने एक नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने के आरोप में फरार आरोपी को धर दबोचने में सफलता हासिल की है। आरोपी पिछले लगभग एक महीने से पुलिस की नजरों से बच रहा था। पीड़ित बालिका ने 28 दिसंबर 2025 को थाना पुसौर में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि वह अपनी सहेली के साथ स्कूटी से स्कूल जाती थी। स्कूल जाते समय मनोज खड़िया नामक युवक उसका पीछा कर अश्लील इशारे करता रहा, जिसे उसने नजरअंदाज किया। 27 दिसंबर 2025 को जब वह अपनी सहेली के साथ बाजार जा रही थी, तब आरोपी ने उनके पास आकर मोबाइल नंबर मांगा। बालिका के मना करने पर उसने उसका बायां हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की। बालिका के विरोध करने पर आरोपी मौके से भाग निकला। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर थाना पुसौर में अपराध क्रमांक 351/2025 धारा 75(2), 78(1), 12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर आ...