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बलरामपुर: कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्राचार्य को छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में डेढ़ वर्ष की सजा

बलरामपुर: कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्राचार्य को छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में डेढ़ वर्ष की सजा

छत्तीसगढ़, राज्य
बलरामपुर, 03 फ़रवरी (प्रेस ब्यूरो)। संस्थानों में छात्राओं की गरिमा और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर कड़ा संदेश देते हुए प्रधान एवं जिला सत्र न्यायालय ने रामानुजगंज स्थित लरंग साय पीजी कॉलेज की छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने कॉलेज के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य को दोषी ठहराते हुए डेढ़ वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया। लोक अभियोजक अशोक गुप्ता ने बताया कि, इस प्रकरण में आरोपित राम भजन सोनवानी है, जो घटना के समय लरंग साय पीजी कॉलेज, रामानुजगंज में प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ था। उन्होंने बताया कि घटना 12 अगस्त 2024 की है, जब कॉलेज की एक छात्रा अपनी सहेली के साथ एक आवेदन पर हस्ताक्षर कराने प्रभारी प्राचार्य के कक्ष में गई थी। इसी दौरान आरोपित ने छात्रा के साथ आपत्तिजनक इशारे किए और उससे कहा कि वह...
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में तांत्रिक को 20 साल की कठोर सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में तांत्रिक को 20 साल की कठोर सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना

कानून
हमीरपुर, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में चौदह साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने के मामले में सोमवार को दोषी तांत्रिक को पाॅक्सो एक्ट कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजक एडीजीसी रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि तांत्रिक रामसनेही, निवासी टोला खंगारन, के खिलाफ पीड़िता के परिजन की तहरीर पर 24 अगस्त 2023 को चिकासी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। आज न्यायालय द्वारा सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर उसे 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना चिकासी थाना क्षेत्र के एक गांव की है। 14 साल की मासूम अपनी बहन और भाई के साथ गांव में रहती है, जबकि उसके माता-पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं। तीनों बच्चे गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। पीड़िता ...
पाकिस्तान ने सात भारतीय नागरिकों को रिहा किया, अटारी-बाघा सीमा से लौटे

पाकिस्तान ने सात भारतीय नागरिकों को रिहा किया, अटारी-बाघा सीमा से लौटे

राष्ट्रीय
चंडीगढ़, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। पाकिस्तान ने शनिवार को सात भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया। ये सभी नागरिक अटारी-बाघा सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश कर चुके हैं। भारतीय सीमा में प्रवेश के बाद सभी नागरिकों की जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और इसके बाद उन्हें उनके परिजनों के हवाले किया जाएगा। दस्तावेजों के अनुसार, यह निर्णय पाकिस्तान के गृह मंत्रालय और नारकोटिक्स कंट्रोल मंत्रालय, इस्लामाबाद के परामर्श से लिया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार ने संबंधित कैदियों की भारतीय नागरिकता की पुष्टि कर दी है, और सभी कैदी अपनी-अपनी सजा की अवधि पूरी कर चुके हैं, जिसके बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू की गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों के बाद इन भारतीयों को शनिवार को अटारी बॉर्डर के रास्ते सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के हवाले किया गया। ये सभी नागरिक ल...
बड़वानी: डिप्टी कलेक्टर को महिला पटवारी से दुष्कर्म करने के लिए 10 साल की सजा

बड़वानी: डिप्टी कलेक्टर को महिला पटवारी से दुष्कर्म करने के लिए 10 साल की सजा

मध्य प्रदेश, राज्य
बड़वानी, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की तृतीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने महिला पटवारी के साथ दुष्कर्म के मामले में तत्कालीन एसडीएम सेंधवा और वर्तमान उज्जैन डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह खराड़ी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने खराड़ी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने शनिवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को सभी गंभीर आरोपों में दोषी पाया और सजा सुनाई। न्यायालय के फैसले के बाद पुलिस ने डिप्टी कलेक्टर को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। प्रकरण में पैरवी कर रहे लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि पीड़ित महिला पटवारी ने 29 अप्रैल 2024 में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वर्ष 2016 से 2024 के बीच अभय सिंह खराड़ी ने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए कई बार जबरन शारीर...
जुबीन गर्ग हत्याकांड में तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, गरिमा गर्ग ने जताया संतोष

जुबीन गर्ग हत्याकांड में तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, गरिमा गर्ग ने जताया संतोष

राष्ट्रीय
गुवाहाटी, 30 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। जुबीन गर्ग हत्याकांड में कामरूप मेट्रोपॉलिटन के जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले पर उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने संतोष व्यक्त किया है। न्यायालय ने जुबीन गर्ग की हत्या के मामले में आरोपित अमृत प्रभा महंत और दो सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया। गरिमा गर्ग ने कहा कि इस जघन्य अपराध में शामिल दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि असुरों को सजा मिलनी ही होगी और ऐसे अपराधों के लिए किसी तरह की रियायत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने इस घटना को लेकर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस तरह के विश्वासघात की कभी उम्मीद नहीं थी। गरिमा गर्ग ने कहा कि जुबीन गर्ग इतने प्यार करने वाले इंसान थे कि इस प्रकार का विश्वासघात कभी सोचा नहीं था।...