
हमीरपुर, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में चौदह साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने के मामले में सोमवार को दोषी तांत्रिक को पाॅक्सो एक्ट कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजक एडीजीसी रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि तांत्रिक रामसनेही, निवासी टोला खंगारन, के खिलाफ पीड़िता के परिजन की तहरीर पर 24 अगस्त 2023 को चिकासी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। आज न्यायालय द्वारा सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर उसे 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह घटना चिकासी थाना क्षेत्र के एक गांव की है। 14 साल की मासूम अपनी बहन और भाई के साथ गांव में रहती है, जबकि उसके माता-पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं। तीनों बच्चे गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। पीड़िता की मां ने बताया कि कुछ महीने पहले बेटी की तबियत खराब हो गई थी, जिसके बाद गांव में रहने वाले एक तांत्रिक बाबा को दिखाया गया। तांत्रिक बाबा ने भूत प्रेत का साया होने की बात कहकर उसे झाड़-फूंक के बहाने जंगल ले गया, जहां उसने नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश किया और दरिंदगी की।
होश आने पर मासूम को घटना की जानकारी किसी को न बताने की धमकी दी गई। इसके बाद तांत्रिक ने कई बार धमकी देकर मासूम के साथ दुष्कर्म किए, जिससे वह गर्भवती हो गई। इतना ही नहीं, तांत्रिक ने गर्भ गिराने के लिए बालिका को गोलियां भी खिला दी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। घटना की जानकारी होने पर परिजन दिल्ली से गांव लौटे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। परिजनों ने बताया कि तांत्रिक ने पूरे परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी थी।
