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Tag: जमानत

अकाली नेता बिक्रमजीत मजीठिया नाभा जेल से रिहा हुए

अकाली नेता बिक्रमजीत मजीठिया नाभा जेल से रिहा हुए

राष्ट्रीय
चंडीगढ़, 03 फ़रवरी (प्रेस ब्यूरो)। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटियाला की जेल में बंद अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया मंगलवार को करीब सात माह बाद नाभा जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को जमानत मिलने के बाद मजीठिया के वकील आज जेल पहुंचे और इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी मजीठिया को जेल में बंद करने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती रही है। पंजाब से लेकर गुजरात तक पार्टी मंचों से कहती रही कि जिनका नाम लेने से भी लोग डरते थे, उन्हें हमने जेल भेज दिया। इस बीच मंगलवार को नाभा जेल से बाहर आते ही मजीठिया ने समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने अपने पुराने अंदाज में मूंछों को ताव दिया। उनके साथ उनकी पत्नी गनीव कौर भी मौजूद थी। मजीठिया ने कहा कि धन-धन श्री गुरु ग्र...
झारखंड हाई कोर्ट ने शराब घोटाला के आरोपी नवीन केडिया की जमानत याचिका खारिज की

झारखंड हाई कोर्ट ने शराब घोटाला के आरोपी नवीन केडिया की जमानत याचिका खारिज की

कानून
रांची, 03 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। झारखंड में चर्चित शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया को झारखंड उच्च न्यायालय से झटका लगा है। मंगलवार को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की अदालत ने नवीन केडिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि याचिकाकर्ता ने अब तक न्यायालय अथवा जांच एजेंसी के समक्ष आत्मसमर्पण (सरेंडर) नहीं किया है, ऐसे में उनकी जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। अदालत ने पूर्व में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया। उल्लेखनीय है कि झारखंड में सामने आए शराब घोटाला मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा की जा रही है। जांच के दौरान नवीन केडिया के फरार होने के...
35 साल बाद फरार हत्यारोपित की गिरफ्तारी, पेश आया पुराना मामला

35 साल बाद फरार हत्यारोपित की गिरफ्तारी, पेश आया पुराना मामला

अपराध
कानपुर, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर में कमिश्नरेट कर्नलगंज थाना पुलिस ने एक हत्यारोपित को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 35 वर्षों से फरार चल रहा था। आरोपी को चकेरी थाना क्षेत्र के कोयला नगर इलाके से पकड़ा गया है। यह व्यक्ति 1990 से फरार है और तब से अब तक वह पुलिस की पकड़ से दूर था। उस पर तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस उपायुक्त मध्य अतुल कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को बताया कि यह मामला 1984 का है, जब कर्नलगंज क्षेत्र में पहलवानों के दो गुटों के बीच रंजिश के दौरान शौकत नामक युवक ने सुल्तान नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के मामले में मृतक के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित का नाम जोड़ते हुए मुकदमा दर्ज किया और उसे जेल भेजा। बाद में उसे गोंडा जेल में स्थानांतरित किया गया। 1990 में जमानत पर रिहा ह...
पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का बार और बेंच पर महत्वपूर्ण वक्तव्य

पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का बार और बेंच पर महत्वपूर्ण वक्तव्य

कानून
पटना, 30 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू और तीन नवनियुक्त जजों के सम्मान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार राज्य बार काउंसिल के संयुक्त तत्वावधान में मौर्या होटल में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जस्टिस संगम कुमार साहू के साथ-साथ जस्टिस रितेश कुमार, जस्टिस प्रवीण कुमार और जस्टिस अंशुल राज को सम्मानित किया गया। समारोह में संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बार और बेंच न्यायिक व्यवस्था के दो पहिए हैं और दोनों के सामंजस्य से ही न्यायिक प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि निचली अदालतों में जमानत से जुड़े मामलों का निपटारा प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिससे उच्च न्यायालय पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। इसके समाधान के लिए उन्होंने ज...
जुबीन गर्ग हत्याकांड में तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, गरिमा गर्ग ने जताया संतोष

जुबीन गर्ग हत्याकांड में तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, गरिमा गर्ग ने जताया संतोष

राष्ट्रीय
गुवाहाटी, 30 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। जुबीन गर्ग हत्याकांड में कामरूप मेट्रोपॉलिटन के जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले पर उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने संतोष व्यक्त किया है। न्यायालय ने जुबीन गर्ग की हत्या के मामले में आरोपित अमृत प्रभा महंत और दो सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया। गरिमा गर्ग ने कहा कि इस जघन्य अपराध में शामिल दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि असुरों को सजा मिलनी ही होगी और ऐसे अपराधों के लिए किसी तरह की रियायत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने इस घटना को लेकर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस तरह के विश्वासघात की कभी उम्मीद नहीं थी। गरिमा गर्ग ने कहा कि जुबीन गर्ग इतने प्यार करने वाले इंसान थे कि इस प्रकार का विश्वासघात कभी सोचा नहीं था।...
संसद सुरक्षा उल्लंघन के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत में वृद्धि

संसद सुरक्षा उल्लंघन के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत में वृद्धि

कानून
नई दिल्ली, 17 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा में चूक के चार आरोपितों की न्यायिक हिरासत को 6 फरवरी तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने सभी छह आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने और आरोपित ललित झा की आरोप मुक्त करने की अर्जी पर 6 फरवरी को सुनवाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा चूक के आरोपित ललित झा की आरोप मुक्त करने की अर्जी का विरोध किया है। शनिवार को सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपित कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 जुलाई, 2025 को इस मामले के दो आरोपितों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी। उच्च न्यायालय ने दोनों आरोपितों को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने दोनों आरोपितों को प्रेस कांफ्रेंस करने और मीडिया को इंटरव्यू नहीं देने का निर्देश दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों आरोपितों को सोशल मीडिया पर ...
तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले के पांच आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले के पांच आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

कानून
नई दिल्ली, 14 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। तीस हजारी कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सायेशा चड्ढा ने फैज-ए-इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थर चलाने के पांच आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने जमानत याचिकाएं खारिज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 13 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तीस हजारी कोर्ट ने 8 जनवरी को पांचों आरोपितों को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और जांच के प्रारंभिक स्तर को देखते हुए मोहम्मद अरीब, काशिफ, अदनान, मोहम्मद कैफ और समीर की जमानत याचिकाएं खारिज करने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के खिलाफ चांदनी महल थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 132, 121, 191, 223ए और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक एक नाबा...
जालसाज व चोर गिरोह के सरगना की जमानत याचिका को गैंगस्टर न्यायालय ने किया निरस्त

जालसाज व चोर गिरोह के सरगना की जमानत याचिका को गैंगस्टर न्यायालय ने किया निरस्त

कानून
मऊ, 14 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश में मऊ जनपद के न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी राजीव कुमार वत्स ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों में सुनवाई के दौरान अभियुक्त गैंग लीडर की जमानत याचिका निरस्त कर दी। अभियुक्त द्वारा दाखिल जमानत याचिका पर उसके अधिवक्ता व राज्य की तरफ से कृष्ण शरण सिंह, विशेष लोक अभियोजक, गैंगस्टर एक्ट, जिला मऊ को सुनने व केस डायरी और अभियोजन प्रपत्र के अवलोकन के पश्चात निरस्त करने का निर्णय सुनाया। प्रस्तुत प्रकरण थाना-कोतवाली, जिला मऊ का है, थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अवैध तरीके से ठगी व चोरी करने का अपराध किया जा रहा था। इस सक्रिय गिरोह पर नियंत्रण हेतु थाना प्रभारी कोतवाली, जिला मऊ द्वारा गैंग चार्ट तैयार कर उसका जिला मजिस्ट्रेट- मऊ द्वारा नियमानुसार अनुमोदन के पश्चात मुकदमा गैंग लीडर होज़ैफा नस...