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गोकुलपुर में बिना नोटिस कार्रवाई से हंगामा, निगम टीम को लौटना पड़ा

गोकुलपुर में बिना नोटिस कार्रवाई से हंगामा, निगम टीम को लौटना पड़ा

छत्तीसगढ़, राज्य
धमतरी, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। शहर के गोकुलपुर ब्रह्म चौक के समीप सोमवार को तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब नगर निगम की अतिक्रमण हटाने वाली टीम सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाने पहुंची। कार्रवाई के दौरान बिना पूर्व सूचना के तोड़फोड़ किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रभावित पक्ष और वार्डवासियों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया, जिससे मौके पर काफी देर तक विवाद की स्थिति बनी रही। नगर निगम को सड़क किनारे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण किए जाने की शिकायत मिली थी। इसी के आधार पर निगम की टीम जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची और पांच भवनों में से तीन भवनों की सीलिंग एवं दीवारों को तोड़ दिया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। प्रभावित लोगों का कहना था कि निगम द्वारा किसी प्रकार का पूर्व नोटिस नहीं दिया गया और सीधे तोड़फोड...
नये बस स्टैंड में अतिक्रमण हटाने के लिए निगम की सख्त कार्रवाई

नये बस स्टैंड में अतिक्रमण हटाने के लिए निगम की सख्त कार्रवाई

छत्तीसगढ़, राज्य
धमतरी, 17 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। नये बस स्टैंड क्षेत्र में शनिवार सुबह अतिक्रमण को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। इस संबंध में नगर निगम को प्राप्त शिकायत के बाद निगम की टीम मौके पर कार्रवाई के लिए पहुंची। अतिक्रमण के कारण बस स्टैंड क्षेत्र में अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई थी, जिससे आम नागरिकों और यात्रियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जानकारी के अनुसार नये बस स्टैंड में कई दुकानदार अपनी दुकान का सामान निर्धारित सीमा से बाहर तक लगाकर व्यापार कर रहे थे। इससे बस स्टैंड क्षेत्र अतिक्रमण की चपेट में आ गया था और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। शिकायत के बाद निगम की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कई दुकानों का बाहर रखा गया सामान जब्त किया गया, वहीं कुछ दुकानदारों ने स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटा लिया। कार्रवाई ...
तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले के पांच आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले के पांच आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

कानून
नई दिल्ली, 14 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। तीस हजारी कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सायेशा चड्ढा ने फैज-ए-इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थर चलाने के पांच आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने जमानत याचिकाएं खारिज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 13 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तीस हजारी कोर्ट ने 8 जनवरी को पांचों आरोपितों को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और जांच के प्रारंभिक स्तर को देखते हुए मोहम्मद अरीब, काशिफ, अदनान, मोहम्मद कैफ और समीर की जमानत याचिकाएं खारिज करने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के खिलाफ चांदनी महल थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 132, 121, 191, 223ए और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक एक नाबा...