नई दिल्ली । आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बीत चुकी है. इसके लिए लास्ट डेट (Last Date) 31 जुलाई तय की गई थी. अब इस जरूरी काम को करने के लिए आपको जुर्माना (Fine) देना होगा, लेकिन आप केवल 1000 रुपये पेनाल्टी (penalty) के साथ इस जरूरी काम को पूरा कर सकते हैं. आइए जानें क्या कहते हैं नियम?
31 दिसंबर तक भर सकेंगे आईटीआर
डेडलाइन खत्म होने के बाद अब रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने पर आपको जुर्माना देना होगा. आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, 5 लाख रुपये या उससे कम आय होने पर जुर्माने की राशि 1,000 रुपये तय की गई है. जबकि, अगर आपकी आय 5 लाख से ज्यादा है तो जुर्माने की राशि 5,000 रुपये होगी. अगर रिटर्न अंतिम तारीख के बाद 31 दिसंबर 2022 से पहले दाखिल नहीं किया जाता तो यह जुर्माना दोगुना हो जाएगा. यानी आपको 5,000 रुपये के बजाय 10,000 रुपये चुकाने होंगे.
इस मामले में 1000 रुपये जुर्माना
आयकर के Section 234F के मुताबिक, रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट के बाद आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माने के तौर पर 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा. हालांकि, यदि शख्स की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो इस काम को सिर्फ 1000 रुपये की पेनाल्टी के साथ पूरा किया जा सकता है. वहीं अगर किसी व्यक्ति की कुल आय उसके द्वारा चुनी गई टैक्स व्यवस्था के तहत, बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट को पार नहीं करती तो उसे बिलेटेड ITR फाइल करते हुए कोई पेनाल्टी से छूट रहेगी.
ITR को वेरिफाई करना जरूरी
अब तक भरे गए आईटीआर में से 3 करोड़ से ज्यादा आयकर रिर्टन वेरिफाई होने की प्रक्रिया में हैं. रिफंड बिना रुकावट के पाने के लिए इसे सत्यापित करना बेहद जरूरी है. अगर आपका मोबाइल नंबर और पैन नंबर आधार से लिंक है, तो इस काम को आधार बेस्ड वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के इस्तेमाल से पूरा किया जा सकता है.
आखिरी दिन ITR फाइलिंग में तेजी
असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए 5 करोड़ 82 लाख 88 हजार 962 लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल किया है. इनकम टैक्स विभाग के ट्विटर हैंडल पर दी गई जानकारी के अनुसार, रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई को एक दिन में रात 11 बजे तक 67,97,067 ITR फाइल किए गए. सिर्फ एक घंटे रात 10 से 11 बजे के बीच 4,50,013 रिटर्न फाइल हुए थे.