ट्राइबल्स पर लागू नहीं होता हिंदू उत्तराधिकार एक्ट… SC ने HC के निर्देशों को किया खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आदिवासी बहुल इलाकों में उत्तराधिकार संबंधी मामलों (Succession matters) में हिंदू सक्सेशन एक्ट (Succession Act) को लागू किए जाने के हाईकोर्ट (High Court) के निर्देशों को खारिज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान इस बात को दोहराया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) अनुसूचित जनजाति के लोगों पर लागू नहीं होता है।
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें HC ने कहा था कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बेटियों को संपत्ति का उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मिलेगा, ना कि आदिवासी रीति-रिवाजों के अनुसार।
कानून में क्या?एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि HC का यह निर्देश हिंदू उत्तराधिक...









