मनी लॉन्ड्रिंग केस में बिल्डर एनएन रहेजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में संलिप्त बिल्डर एनएन रहेजा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश अमित बंसल ने याचिका अस्वीकृत करते हुए कहा कि मामले के तथ्य पर्याप्त हैं और याचिकाकर्ता ने न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) वर्तमान में एक विस्तृत जांच कर रहा है, जिसमें रहेजा डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हेतु घर खरीदारों से जुटाए गए फंड को कथित तौर पर दूसरी जगह डायवर्ट करने का आरोप लगा है। एजेंसी के अनुसार, लगभग 2,699 करोड़ रुपये की राशि खरीदारों से एकत्र की गई, जिसमें से लगभग 1,353 करोड़ रुपये को विभिन्न खातों, समूह की कंपनियों और अन्य लेन‑देनों के माध्यम से अलग‑अलग स्थानों पर स्थानांतरित किया गया।
ईडी ने यह भी बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत समन जारी क...
