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रायपुर : छत्तीसगढ़ रेरा ने दो भूमि स्वामियों पर लगाया पांच लाख का अर्थदंड

रायपुर, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (छत्तीसगढ़ रेरा) ने सोमवार को रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के उल्लंघन के मामले में रायपुर के दो भूमि स्वामियों, गोवर्धन और रामानुज, पर 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।

प्राधिकरण के संज्ञान में आया कि दोनों भूमि स्वामी ओम फार्म, लखोली रेलवे स्टेशन के नाम से प्लॉट विकसित कर बिना वैध रेरा पंजीकरण के विज्ञापन, प्रचार-प्रसार और विक्रय का कार्य कर रहे थे। यह गतिविधि अधिनियम की धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का रेरा पंजीकरण कराए बिना उसके प्रचार या विक्रय का आमंत्रण देना प्रतिबंधित है।

प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि बिना पंजीकरण किसी भी प्लॉटिंग, विज्ञापन या विक्रय को गंभीर कानूनी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और भविष्य में ऐसे मामलों में और अधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी। जांच एवं सुनवाई के बाद प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उन पर यह अर्थदंड लगाया गया है।

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