ITR: जुर्माना भरने से बचना है तो समय पर फाइल करें आयकर ….. जानिए कब है लास्ट डेट?
नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2025-26 (Financial Year 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की सबसे अहम तारीखें आयकर विभाग ने साफ कर दी हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, कारोबारी हैं या फिर आपने कोई पुराना रिटर्न नहीं भरा है तो हर स्थिति के लिए एक लास्ट डेट तय है। इसे समय पर समझना और अपनी तारीख से पहले रिटर्न जमा करना बहुत जरूरी है, वरना जुर्माना, ब्याज और घाटा एडजस्टमेंट जैसे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं।
सैलरीड पर्सन और सामान्य करदाताओं के लिए सबसे जरूरी तारीख: 31 जुलाई 2026अगर आप नौकरी करते हैं, पेंशन पाते हैं, घर बेचने या शेयर बेचने से मुनाफा कमाते हैं, या आपकी आमदनी का स्रोत सिर्फ सैलरी और कैपिटल गेन है, तो आपको आईटीआर-1 या आईटीआर-2 फॉर्म भरना होगा। सीए अजय बगड़िया के मुताबिक ऐसे सभी टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 तय की गई है। यही वह डेडलाइन है, ज...









