एयर इंडिया की फ्लाइट में खाने में मिला बाल… मद्रास HC ने एयरलाइंस पर लगाया 35 हजार का जुर्माना…
चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने हवाई यात्रा (Air travel.) के दौरान एक यात्री को खाने में बाल मिलने के मामले में एयर इंडिया (Air India.) पर 35 हजार रुपए का जुर्माना (Fine of Rs 35 thousand) लगाया है। जुर्माने की यह राशि यात्री को दी जाएगी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में एयर इंडिया को एक तरीके से राहत ही दी है क्योंकि निचली अदालत ने सुनवाई करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसके खिलाफ एयर इंडिया ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी।
एक रिपोर्ट के मुताबिक न्याय मूर्ति पी बी बालाजी ने एयर इंडिया लिमिटेड की अपील का आंशिक रूप से बरकरार रखते हुए यह आदेश जारी किया। न्यायाधीश ने कहा, "एयर इंडिया के अधिकारी इस मामले में अपने लिखित बयानों में असंगत और अस्थिर रहे हैं। जैसे की एक बार में उन्होंने दावा किया कि विमान में इस दौरान 7 कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन यात्री ने किसी से भी इस बात...









