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नई भूमि गाइडलाइन से रियल एस्टेट क्षेत्र को मिलेगी नई दिशा, जनता को मिलेगा लाभ

नई भूमि गाइडलाइन से रियल एस्टेट क्षेत्र को मिलेगी नई दिशा, जनता को मिलेगा लाभ

छत्तीसगढ़, राज्य
रायपुर, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ में भूमि की गाइडलाइन दरों के युक्तिकरण एवं सरलीकरण के तहत रायपुर एवं कोरबा जिलों के लिए जारी संशोधित भूमि गाइडलाइन ने रियल एस्टेट क्षेत्र, स्थानीय निवासियों, जनप्रतिनिधियों एवं व्यवसायिक संगठनों में उत्साह का संचार किया है। नई गाइडलाइन को जनहितकारी बताते हुए छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन (क्रेडाई) सहित विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने शनिवार को रायपुर स्थित वित्त मंत्री ओपी चौधरी के शासकीय निवास पर पहुंचकर आभार व्यक्त किया। क्रेडाई द्वारा 30 जनवरी से लागू संशोधित भूमि गाइडलाइन के लिए वित्त मंत्री का सम्मान किया गया। एसोसिएशन का मानना है कि रियल एस्टेट सेक्टर एवं आम नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शासन ने गाइडलाइन दरों में उचित एवं संतुलित संशोधन किया है। इससे राज्य में मकान, प्लॉट और अन्य अचल संपत्तियों के क्रय-विक्रय में पारदर्शि...
रायपुर : छत्तीसगढ़ रेरा ने दो भूमि स्वामियों पर लगाया पांच लाख का अर्थदंड

रायपुर : छत्तीसगढ़ रेरा ने दो भूमि स्वामियों पर लगाया पांच लाख का अर्थदंड

छत्तीसगढ़, राज्य
रायपुर, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (छत्तीसगढ़ रेरा) ने सोमवार को रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के उल्लंघन के मामले में रायपुर के दो भूमि स्वामियों, गोवर्धन और रामानुज, पर 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। प्राधिकरण के संज्ञान में आया कि दोनों भूमि स्वामी ओम फार्म, लखोली रेलवे स्टेशन के नाम से प्लॉट विकसित कर बिना वैध रेरा पंजीकरण के विज्ञापन, प्रचार-प्रसार और विक्रय का कार्य कर रहे थे। यह गतिविधि अधिनियम की धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का रेरा पंजीकरण कराए बिना उसके प्रचार या विक्रय का आमंत्रण देना प्रतिबंधित है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि बिना पंजीकरण किसी भी प्लॉटिंग, विज्ञापन या विक्रय को गंभीर कानूनी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और भविष्य में ऐसे मामलों में और अधिक कठोर का...