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केंद्र सरकार ने पुरानी श्रम कानूनों को समाप्त करने की जानकारी दी

केंद्र सरकार ने पुरानी श्रम कानूनों को समाप्त करने की जानकारी दी

कानून
नई दिल्ली, 02 फ़रवरी (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को नए श्रम कानूनों को बिना तैयारी के लागू करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि नए श्रम कानूनों को लागू करने के लिए इस महीने के अंत तक नियम बनाए जाएंगे और तब तक वर्तमान श्रम न्यायालय काम करते रहेंगे। याचिका के जवाब में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने आज ही दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिसमें पुराने कानून को 21 नवंबर, 2025 से समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह नए कानून लागू किए गए हैं। मेहता ने बताया कि नए कानून के नियम प्रभावी होने तक वर्तमान श्रम न्यायालयों को कार्य करने के लिए कहा गया है। एसजी ने यह भी कहा कि श्रम कानूनों को लागू करने के लिए इस महीन...
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शब-ए-बारात पर अवैध पटाखों पर की सख्ती

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शब-ए-बारात पर अवैध पटाखों पर की सख्ती

कानून
कोलकाता, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शब-ए-बारात के अवसर पर अवैध और पर्यावरण के लिए हानिकारक पटाखों के इस्तेमाल पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस प्रशासन को आदेश दिया है कि ऐसे किसी भी पटाखे के उपयोग की अनुमति न दी जाए, जो नियमों के खिलाफ हों। मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि रात दस बजे से सुबह छह बजे तक किसी भी तरह के पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। पीठ ने कहा कि शब-ए-बारात के दौरान केवल वही पटाखे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो नियमों के तहत अनुमत हों और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हों। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पुलिस विभाग की जिम्मेदारी होगी कि वह याचिकाकर्ता और उनके परिवार को त्योहार के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराए। न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन भी इस खंडपीठ में शामिल थे। अदालत ने प्रदूषण न...
धान उपार्जन में लापरवाही, महिला खाद्य निरीक्षक मगरलोड निलंबित

धान उपार्जन में लापरवाही, महिला खाद्य निरीक्षक मगरलोड निलंबित

छत्तीसगढ़, राज्य
धमतरी, 14 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। शासन की महत्वपूर्ण योजना समर्थन मूल्य पर धान खरीद वर्ष 2025-26 के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के आरोप में रीना साहू खाद्य निरीक्षक मगरलोड जिला धमतरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जारी निलंबन आदेशानुसार संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेशानुसार 24 दिसंबर 2025 में दिए गए निर्देशों का पालन खाद्य निरीक्षक मगरलोड रीना साहू द्वारा नहीं किया गया। वहीं समर्थन मूल्य पर धान खरीद में अपेक्षित रुचि नहीं ली गई। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के प्रतिकूल पाए जाने पर कदाचरण की श्रेणी में माना गया। इन आरोपों के आधार पर रीना साहू को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 09 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्...