तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले के पांच आरोपितों की जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली, 14 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। तीस हजारी कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सायेशा चड्ढा ने फैज-ए-इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थर चलाने के पांच आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने जमानत याचिकाएं खारिज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 13 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तीस हजारी कोर्ट ने 8 जनवरी को पांचों आरोपितों को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और जांच के प्रारंभिक स्तर को देखते हुए मोहम्मद अरीब, काशिफ, अदनान, मोहम्मद कैफ और समीर की जमानत याचिकाएं खारिज करने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के खिलाफ चांदनी महल थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 132, 121, 191, 223ए और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक एक नाबा...
