बैंक कर्ज घोटाला: 11 साल बाद मिली राहत, ईडी ने बैंक को दिलाई 1.44 करोड़ की संपत्ति
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शिमला, 09 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)।
लेखक: LN Star News
फर्जी दस्तावेजों के सहारे लिए गए बैंक कर्ज के एक पुराने मामले में 11 साल बाद बैंक को बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय शिमला की कार्रवाई के बाद बैंक ऑफ इंडिया को 1.44 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति वापस मिली है। यह मामला ऊना जिले की अरविंद कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। उस पर वर्ष 2014 में बैंकों से धोखाधड़ी कर ऋण लेने और उसकी अदायगी न करने के आरोप लगे थे।
इस पूरे मामले की शुरुआत 19 मई 2014 को हुई जब ऊना जिले के हरोली थाना में अरविंद कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप था कि कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कर्ज हासिल करने के लिए जाली और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। बाद में न तो ऋण की शर्तों का पालन किया गया और न ही समय पर भुगतान किया गया। इससे बैंकों को भारी आर्थिक नुकसान उ...
