
भोपाल, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में राज्य शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा बकाया बिजली उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई समाधान योजना में तीन महीने से अधिक पुराने बकाया बिल पर एक मुश्त मूल बकाया राशि जमा करने पर सौ फीसदी सरचार्ज माफी दी जा रही है। इस योजना के तहत सौ प्रतिशत सरचार्ज माफी का लाभ लेने की अंतिम तिथि आज (31 जनवरी) है।
मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए वितरण केंद्र या ऑनलाइन विकल्प का उपयोग करके कंपनी के पोर्टल mpwz.co.in पर जा सकते हैं। उन्होंने बकायादार पात्र बिजली उपभोक्ताओं से 31 जनवरी तक इस सरचार्ज माफी का लाभ उठाने की अपील की है, क्योंकि इसके बाद फरवरी में सरचार्ज माफी की राशि में कमी आएगी।
प्रबंध निदेशक सिंह ने बताया कि अब तक लगभग पांच लाख 60 हजार उपभोक्ताओं ने समाधान योजना में पंजीकरण कराकर छूट का लाभ लिया है। इन उपभोक्ताओं को कुल 23 करोड़ की रियायत प्रदान की गई है, जबकि कंपनी को 139 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। समाधान योजना में अब तक इंदौर जिले के 64 हजार, रतलाम जिले के 58 हजार, उज्जैन जिले के 56,500, और खरगोन जिले के 53 हजार उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं। अन्य जिलों के लाभान्वित उपभोक्ताओं की संख्या 17 हजार से 45 हजार के बीच है।
