
कोरबा, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। धान खरीद वर्ष 2025-26 के प्रभावी संचालन के लिए शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार गिरदावरी में छूटे और त्रुटिवश दर्ज कृषकों के रकबा सुधार तथा ऑनलाइन मैपिंग का कार्य जारी है। इसी संदर्भ में, पटवारी हल्का नंबर 03, रा.नि.मं. तिवरता, तहसील हरदीबाजार के ग्राम नोनबिर्रा, उड़ता और पूटा के कृषकों की रकबा ऑनलाइन मैपिंग की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार संबंधित पटवारी कामिनी कारे ने कई कृषकों का क्षेत्र निरीक्षण और सत्यापन नहीं किया, जिसके फलस्वरूप प्रभावित कृषक धान उपार्जन केंद्रों में अपना उत्पादन नहीं बेच पा रहे हैं। यह कार्य शासन के निर्देशों की अवहेलना और कार्य के प्रति उदासीनता का परिचायक पाया गया। इस कृत्य के लिए कामिनी कारे को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन करते हुए निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय पाली निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। इसी मामले में पर्यवेक्षण में कमी पाए जाने पर तहसीलदार हरदीबाजार अभिजीत राजभानु को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है और धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की स्पष्ट चेतावनी दी है।
