दिल्ली विस्फोट मामले में जावेद अहमद की न्यायिक हिरासत 13 फरवरी तक बढ़ी
नई दिल्ली, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने लाल किला के पास विस्फोट से संबंधित मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत को 13 फरवरी तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर 13 फरवरी को विचार करने का आदेश दिया।
ईडी ने 16 जनवरी को जावेद अहमद सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर के बाद ईडी ने अपनी जांच आरंभ की थी। एफआईआर में कहा गया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने झूठी सूचना दी कि उसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (एनएएसी) की ओर से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। ईडी ने स्पष्ट किया है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अल फलाह यूनिवर्सिटी की संपत्तियों को अनौपचारिक तरीके से जब्त कर लिया है।
जावेद अहमद को ईडी...

