
नई दिल्ली, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय की एक बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस विक्रम नाथ ने की, ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को जमानत प्रदान की है।
आज की सुनवाई में मजीठिया के वकील एस मुरलीधर ने पक्ष रखा कि मजीठिया पिछले सात महीने से हिरासत में हैं और यह मामला मुख्यतः राजनीतिक दुश्मनी के तहत दर्ज किया गया है। दूसरी ओर, पंजाब सरकार की तरफ से वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि मजीठिया पर गंभीर आरोप हैं और उनके पास 790 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति है।
उन्होंने यह भी बताया कि यह मामला बहुत गंभीर है और ड्रग्स की संपत्ति की जांच आवश्यक है। जिस पर कोर्ट ने सवाल किया कि मजीठिया को जेल में क्यों रखा जाए। दवे ने दावा किया कि जांच अधिकारियों को धमकियां मिल रही हैं। इसके जवाब में मुरलीधर ने कहा कि असली धमकियां मजीठिया को दी जा रही हैं।
