
भोपाल, 09 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)।
लेखक: LN Star News
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2026 के अवसर पर, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने एवं उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों एवं व्यक्तियों को राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाने की घोषणा की गई है।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने बताया कि पुरस्कारों के लिए संगठनों एवं व्यक्तियों का चयन 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि में की गई गतिविधियों के आधार पर किया जाएगा।
राज्य स्तरीय पुरस्कारों में तीन पुरस्कार होंगे:
– प्रथम पुरस्कार: ₹1,11,000
– द्वितीय पुरस्कार: ₹51,000
– तृतीय पुरस्कार: ₹25,000
संभागों में भी पुरस्कार दिए जाएंगे:
– प्रथम पुरस्कार: ₹21,000
– द्वितीय पुरस्कार: ₹11,000
– तृतीय पुरस्कार: ₹5,000
आवेदन की प्रक्रिया: राज्य स्तरीय एवं संभाग स्तरीय आवेदन पृथक-पृथक स्वीकार किए जाएंगे। राज्य स्तर के पुरस्कार के लिए आवेदन के मुख्य पृष्ठ पर ‘राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2025-26 हेतु’ एवं ‘संभाग स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2025-26 हेतु’ सुस्पष्ट रूप से लिखा जाए। आवेदन का प्रारूप ‘क’ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाईट www.food.mp.gov.in पर उपलब्ध है।
आवेदन 31 जनवरी 2028 तक संबंधित कार्यालय जिला कलेक्टर (खाद्य) में स्वीकार किए जाएंगे। इस संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय जिला कलेक्टर (खाद्य) से संपर्क किया जा सकता है।
विगत वर्ष राज्य स्तरीय प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार प्राप्त संस्थाओं के आवेदन पर चयन समिति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत
