MP: HC का बड़ा फैसला…. श्योपुर नगर पालिका की अध्यक्ष के काम करने पर लगाई रोक
ग्वालियर। हाई कोर्ट (High Court) की ग्वालियर खंडपीठ (Gwalior Bench) ने श्योपुर नगर पालिका (Sheopur Municipality) से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने श्योपुर नगर पालिका की अध्यक्ष रेणु गर्ग (Municipal Council President Renu Garg) को अगले आदेश तक अपने पद पर काम करने से रोक दिया है। यह आदेश जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने दिया, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया।
यह निर्णय एक याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। बताया गया कि रेणु गर्ग की नगर पालिका अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि गजट प्रकाशन के बिना किसी भी व्यक्ति का अध्यक्ष पद पर कार्य करना कानूनी रूप से वैध नहीं है।
सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि गजट नोटिफिकेशन का प्रकाशन चुनाव प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से प...









