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केंद्र सरकार ने पुरानी श्रम कानूनों को समाप्त करने की जानकारी दी

केंद्र सरकार ने पुरानी श्रम कानूनों को समाप्त करने की जानकारी दी

कानून
नई दिल्ली, 02 फ़रवरी (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को नए श्रम कानूनों को बिना तैयारी के लागू करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि नए श्रम कानूनों को लागू करने के लिए इस महीने के अंत तक नियम बनाए जाएंगे और तब तक वर्तमान श्रम न्यायालय काम करते रहेंगे। याचिका के जवाब में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने आज ही दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिसमें पुराने कानून को 21 नवंबर, 2025 से समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह नए कानून लागू किए गए हैं। मेहता ने बताया कि नए कानून के नियम प्रभावी होने तक वर्तमान श्रम न्यायालयों को कार्य करने के लिए कहा गया है। एसजी ने यह भी कहा कि श्रम कानूनों को लागू करने के लिए इस महीन...