मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय भंडारी की संपत्तियों पर 16 फरवरी को सुनवाई
दिल्ली, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में भगोड़ा घोषित किए गए हथियार डीलर संजय भंडारी की संपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। विशेष जज संजय जिंदल ने 16 फरवरी को निर्णय सुनाने का आदेश दिया।
ईडी ने संजय भंडारी की इस दलील का विरोध किया है कि संपत्तियों को जब्त करने की याचिका को खारिज किया जाए। 4 अक्टूबर को संजय भंडारी ने ईडी की याचिका को खारिज करने के लिए कहा था, यह दावा करते हुए कि ईडी को नई जानकारी पेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
कोर्ट ने 5 जुलाई को भंडारी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भगोड़ा घोषित किया था। ईडी ने कहा था कि संजय भंडारी की भारत, दुबई और ब्रिटेन में बेनामी संपत्तियां हैं। दिल्ली के वसंत विहार, पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शाहपुर जाट में भी उसकी संपत्तियां हैं, इसके अ...

