मप्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से, आसपास के क्षेत्रों में धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगा। इस पांच दिवसीय सत्र में चार बैठकें होंगी। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का यह छठवां सत्र होगा। भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। इस प्रकार एकत्रित भीड़ गैर कानूनी भीड़ समझी जाएगी। कोई व्यक्ति किसी जुलूस/प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा और न ही कोई सभा आयोजित करेगा। कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डण्डा, भाला, पत्थर, चाकू अन्य धारदार हथियार या आग्नेय शस्त्र साथ लेकर नहीं चलेगा।...









