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बड़वानी: डिप्टी कलेक्टर को महिला पटवारी से दुष्कर्म करने के लिए 10 साल की सजा

बड़वानी: डिप्टी कलेक्टर को महिला पटवारी से दुष्कर्म करने के लिए 10 साल की सजा

मध्य प्रदेश, राज्य
बड़वानी, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की तृतीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने महिला पटवारी के साथ दुष्कर्म के मामले में तत्कालीन एसडीएम सेंधवा और वर्तमान उज्जैन डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह खराड़ी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने खराड़ी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने शनिवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को सभी गंभीर आरोपों में दोषी पाया और सजा सुनाई। न्यायालय के फैसले के बाद पुलिस ने डिप्टी कलेक्टर को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। प्रकरण में पैरवी कर रहे लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि पीड़ित महिला पटवारी ने 29 अप्रैल 2024 में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वर्ष 2016 से 2024 के बीच अभय सिंह खराड़ी ने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए कई बार जबरन शारीर...