बाबरी मस्जिद पर पोस्ट… आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग… SC ने ठुकराई याचिका
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कानून के एक छात्र के खिलाफ फेसबुक पोस्ट (Facebook post) को लेकर दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पोस्ट में कहा गया था कि बाबरी मस्जिद (Babri Masjid.) भी एक दिन फिर से बनाई जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे तुर्की में सोफिया मस्जिद को फिर से बनाया गया था।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्य बागची की पीठ ने कहा कि उन्होंने संबंधित फेसबुक पोस्ट को देखा है और उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। अदालत ने कहा कि अभियुक्त द्वारा उठाए गए सभी बचाव के बिंदु ट्रायल कोर्ट (Trial Court) में अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किए जा सकते हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली।
मामला क्या हैयह मामला 2020 में दर्ज एक एफआईआर से संबंधित है। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि या...









