नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने देश में उत्पादित कच्चे तेल के निर्यात (crude oil export) पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) (Windfall tax) को घटा दिया है। सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर विंडिफॉल टैक्स घटाकर 6,700 रुपये प्रति टन कर दिया है। हालांकि डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात (Export of diesel and aviation fuel -ATF)) पर उपकर को बढ़ा दिया है। नई दरें शनिवार से लागू हो गई हैं।
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगाया जाने वाला विंडफॉल टैक्स को घटाकर 6,700 रुपये प्रति टन कर दिया है, जो पहले 7,100 रुपये प्रति टन था। इसी तरह डीजल के निर्यात पर लगने वाला विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पहले 5.50 रुपये प्रति लीटर था।
अधिसूचना के मुताबिक विमान ईंधन पर लगने वाला एसएईडी को दो रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 4 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर एसएईडी शून्य बना हुआ है। गौरतलब है कि केंद्र ने पहली बार एक जुलाई, 2022 को कच्चे तेल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल टैक्स लगाया था। सरकार हर 15 दिनों पर इसकी समीक्षा करती है।