नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को बार-बार परेशान करने वाले संदेश भेजने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किया है। ट्राई ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को इन निर्देशों का अनुपालन 30 दिन के अंदर करने को कहा है।
संचार मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि ट्राई ने टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को बार-बार अनधिकृत संदेश भेजने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यह निर्देश जारी किया। ट्राई ने अपने निर्देश में दूरसंचार सेवा प्रदाता टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से हेडर एवं संदेश के खाके का दुरुपयोग रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है।
दूरसंचार नियामक ट्राई के इस निर्देश में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सभी पंजीकृत हेडर एवं संदेशों के खाके (टेम्पलेट) का ‘डिस्ट्रिब्यूटिड लेजर टेक्नोलॉजी’ (डीएलटी) मंच पर दोबारा सत्यापन करने के लिए कहा गया है। ट्राई ने अपने निर्देश में कहा कि सत्यापित नहीं किए गए सभी हेडर एवं संदेशों के टेम्पलेट को क्रमशः 30 एवं 60 दिन के अंदर प्रतिबंधित करना होगा।
ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अस्थायी हेडर को समय-सीमा खत्म होने के फौरन बाद निष्क्रिय कर दिया जाए। इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाली टेलीमार्केटिंग एजेंसियों पर कार्रवाई करने के लिए भी दूरसंचार कंपनियों को कहा गया है। इसके अलावा ट्राई ने उनपर संबंधित कानूनों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। (एजेंसी, हि.स.)