नई दिल्ली (New Delhi)। आयकर विभाग ने करदाताओं को ऊंची दर पर कर कटौती से बचने के लिए 31 मई, 2024 तक स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने की सलाह दी है।
आयकर विभाग ने मंगलवार को एक्स पोस्ट पर जारी एक बयान में कहा, ‘‘ऊंची दर पर कर कटौती से बचने के लिए कृपया 31 मई, 2024 से पहले अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ें, यदि आपने पहले से नहीं किया है।’’ आयकर नियम के मुताबिक यदि पैन बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना आवश्यक है।
विभाग ने एक अन्य पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई, 2024 तक निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण (एसएफटी) दाखिल करने को भी कहा है। आयकर विभाग ने कहा कि एसएफटी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित है। ऐसे में सही और समय पर दाखिल अपना एसएफटी दाखिल कर दंड से बचें।
क्या होता है टीडीएस
स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) किसी व्यक्ति के खाते में राशि जमा होने से पहले उसके वेतन से काटा गया टैक्स है। इसको सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि टीडीएस एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें किसी व्यक्ति से उसके वेतन या अन्य आय के स्रोत पर कर लिया जाता है। टीडीएस का उद्देश्य आयकर का संग्रह करना और कर चोरी को रोकना है।
उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने पिछले महीने एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि निर्धारित तारीख 31 मई, 2024 तक अपने पैन को आधार से जोड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही एसएफटी अंतिम तिथि 31 मई, 2024 तक दाखिल करने की अपील की थी।