सेबी ने आईपीओ के नियमों में किया बदलाव, सूचीबद्ध होने वाला समय घटाकर किया तीन दिन
नई दिल्ली (New Delhi)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (Securities and Exchange Board of India (SEBI)) ने निवेशकों और निर्गम (investors and issue) जारी करने वालों के लाभ के लिए अहम कदम उठाया है। सेबी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) (Initial Public Offering - IPO) बंद होने के बाद शेयर बाजारों (stock exchanges) में शेयरों के सूचीबद्ध होने की समय-सीमा घटाकर तीन दिन कर दी है, जो फिलहाल छह दिन है।
बाजार नियामक ने बुधवार को जारी एक परिपत्र में कहा कि सार्वजनिक निर्गम के बंद होने के बाद प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता में लगने वाले समय को छह कार्य दिवस (टी 6 दिन) से घटाकर तीन कार्य दिवस (टी 3 दिन) करने का निर्णय किया गया है। यहां ‘टी’ निर्गम बंद होने की अंतिम तिथि है। सेबी ने बताया कि एक सितंबर या उसके बाद आने वाले सभी आईपीओ के लिए सूचीबद्धता की नई समय-सीमा स्वैच्छिक होगी जबकि जो निर्गम...