Monday, November 25"खबर जो असर करे"

Tag: Supreme Court

न्याय व्यवस्था में सुधार के संकेत

न्याय व्यवस्था में सुधार के संकेत

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- डॉ. वेदप्रताप वैदिक सुप्रीम कोर्ट में आए एक ताजा मामले ने हमारी न्याय-व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है लेकिन उसने देश के सारे न्यायालयों को नया रास्ता भी दिखा दिया है। हमारी बड़ी अदालत में 1965 में डाॅ. राममनोहर लोहिया ने अंग्रेजी का बहिष्कार करके हिंदी में बोलने की कोशिश की थी लेकिन परसों शंकरलाल शर्मा नामक एक व्यक्ति ने अपना मामला जैसे ही हिंदी में उठाया, सर्वोच्च न्यायालय के दो जजों ने कहा कि वे हिंदी नहीं समझते। उनमें से एक जज मलयाली के एम. जोजफ थे और दूसरे थे बंगाली ऋषिकेश राय। उनका हिंदी नहीं समझना तो स्वाभाविक है, लेकिन कई हिंदी भाषी जज भी ऐसे हैं, जो अपने मुवक्किलों और वकीलों को हिंदी में बहस नहीं करने देते हैं। उनकी भी यह मजबूरी मानी जा सकती है, क्योंकि उनकी सारी कानून की पढ़ाई-लिखाई अंग्रेजी में होती रही है। उन्हें नौकरियां भी अंग्रेजी के जरिए ही मिलती हैं और सारा कामकाज भी वे अं...
हिजाब मजहबी सवाल है ही नहीं

हिजाब मजहबी सवाल है ही नहीं

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- डॉ. वेदप्रताप वैदिक हिजाब को लेकर आजकल सुप्रीम कोर्ट में जमकर बहस चल रही है। हिजाब पर जिन दो न्यायमूर्तियों ने अपनी राय जाहिर की है, उन्होंने एक-दूसरे के विपरीत बातें कही हैं। अब इस मामले पर कोई बड़ी जज-मंडली विचार करेगी। एक जज ने हिजाब के पक्ष में फैसला सुनाया है और दूसरे ने विरोध में तर्क दिए हैं। हिजाब के मसले पर भारत के हिंदू और मुसलमान संगठनों ने लाठियां बजानी शुरू कर रखी हैं। दोनों एक-दूसरे के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं। असल में यह विवाद शुरू हुआ कर्नाटक से। इसी साल फरवरी में कर्नाटक के कुछ स्कूलों ने अपनी छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सारा मामला वहां के हाई कोर्ट में गया। उसने फैसला दे दिया कि स्कूलों द्वारा बनाई गई पोशाक-संहिता का पालन सभी छात्र-छात्राओं को करना होगा। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हमारे नेतागण और स्कूलों के अधिकारी हिजाब के मसले ...
बोली का जवाब गोली से क्यों?

बोली का जवाब गोली से क्यों?

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- डॉ. वेदप्रताप वैदिक भारत के सुप्रीम कोर्ट में नफरती भाषणों के खिलाफ कई याचिकाओं पर आजकल बहस चल रही है। उन याचिकाओं में मांग की गई है कि मजहबी लोग, नेताओं और टीवी पर बहसियों के बीच जो लोग घृणा फैलानेवाले जुमले बोलते और लिखते हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त कानून बनाए और उन्हें सख्त सजा और जुर्माने के लिए भी मजबूर करे। असलियत यह है कि भारत में सात कानून पहले से ऐसे बने हैं, जो नफरती भाषण और लेखन को दंडित करते हैं लेकिन नया सख्त कानून बनाने के पहले असली सवाल यह है कि आप नफरत फैलाने वाले भाषण या लेखन को नापेंगे किस मापदंड पर। आप कैसे तय करेंगे कि फलां व्यक्ति ने जो कुछ लिखा या बोला है, उससे नफरत फैल सकती है या नहीं? किसी के वैसा करने पर कोई दंगा हो जाए, हत्याएं हो जाएं, जुलूस निकल जाएं, आगजनी भड़क जाए या हड़ताल हो जाए तो क्या तभी उसकी उस हरकत को नफरती माना जाएगा? यह मापदंड बहुत नाजुक है और उलझनभर...
गर्भपात और महिला अधिकार

गर्भपात और महिला अधिकार

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- डॉ. वेदप्रताप वैदिक सुप्रीम कोर्ट ने भारत की महिलाओं के अधिकारों के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। उसने अपने ताजातरीन फैसले में सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया है, वे चाहे विवाहित हों या अविवाहित हों। भारत में चले आ रहे पारंपरिक कानून में केवल विवाहित महिलाओं को ही गर्भपात का अधिकार था। वे गर्भ धारण के 20 से 24 हफ्ते में अपना गर्भपात करवा सकती थीं लेकिन ऐसी महिलाएं, जो अविवाहित हों और जिनके साथ बलात्कार हुआ हो या जो जान-बूझकर या अनजाने ही गर्भवती हो गई हों, उन्हें गर्भपात का अधिकार अब तक नहीं था। उसका नतीजा क्या होता रहा? ऐसी औरतें या तो आत्महत्या कर लेती हैं, या छिपा-छिपाकर घर में ही किसी तरह गर्भपात की कोशिश करती हैं या नीम-हकीमों और डाॅक्टरों को पैसे खिलाकर गुपचुप गर्भमुक्त होने की कोशिश करती हैं। इन्हीं हरकतों के कारण भारत में 8 प्रतिशत गर्भवती औरतें रोज मर जाती हैं। ल...

हमारे टीवी चैनल कैसे सुधरें?

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- डॉ. वेदप्रताप वैदिक हमारे टीवी चैनलों की दशा कैसी है, इसका पता सर्वोच्च न्यायालय में आजकल चल रही बहस से चल रहा है। अदालत ने सरकार से मांग की है कि टीवी चैनलों पर घृणा फैलाने वाले बयानों को रोकने के लिए उसे सख्त कानून बनाने चाहिए। पढ़े हुए शब्दों से ज्यादा असर, सुने हुए शब्दों का होता है। टीवी चैनलों पर उंडेली जानेवाली नफरत, बेइज्जती और अश्लीलता करोड़ों लोगों को तत्काल प्रभावित करती है। अदालत ने यह भी कहा है कि टीवी एंकर अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए उटपटांग बातें करते हैं, वक्ताओं का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को बोलने के लिए बुलाते हैं, जो उनकी पनपसंद बातों को दोहराते हैं। अदालत ने एंकरों की खिंचाई करते हुए यह भी कहा है कि वे लोग वक्ताओं को कम मौका देते हैं और अपनी दाल ही दलते रहते हैं। असलियत तो यह है कि आजकल भारत के लगभग सारे टीवी चैनल अखाड़ेबाजी में उलझे हुए हैं। एक-दो चैनल अपवाद है...

नौकरियों में आरक्षण खत्म हो

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- डॉ. वेदप्रताप वैदिक सुप्रीम कोर्ट में आजकल आरक्षण पर बहस चल रही है। उसमें मुख्य मुद्दा यह है कि आर्थिक आधार पर लोगों को नौकरियों और शिक्षा-संस्थानों में आरक्षण दिया जाए या नहीं? 2019 में संसद ने संविधान में 103 वां संशोधन करके यह कानून बनाया था कि गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं, उन्हें 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाए। यह आरक्षण उन्हीं लोगों को मिलता है, जो अनुसूचित और पिछड़ों को मिलनेवाले आरक्षण भी शामिल नहीं हैं। यानी सामान्य श्रेणी या अनारक्षित जातियों को भी यह आरक्षण मिल सकता है। उसका मापदंड यह है कि उस गरीब परिवार की आमदनी 8 लाख रुपये सालाना से ज्यादा न हो। यानी लगभग 65 हजार रुपये प्रति माह से ज्यादा न हो। एक परिवार में यदि चार लोग कमाते हों तो उनकी आमदनी 16-17 हजार से कम ही हो। ऐसा माना जाता है कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, उनकी संख्या 25 प्रतिशत के आसपास यानी लगभग 30 करोड़ है। ...

मुकदमों के अंबार पर न्यायमूर्तियों की सकारात्मक पहल

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- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने अदालतों में लंबित मुकदमों, अनावश्यक मुकदमों से न्यायालय का समय खराब करने और अंतिम निर्णय को लंबा खींचने की प्रवृति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। इसे सकारात्मक पहल समझना चाहिए। एक मामले में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील के उपस्थित नहीं होने पर जूनियर वकील के अगली तारीख मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ की तारीख पर तारीख वाली अदालत की छवि को बदलने वाली हालिया टिप्पणी इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है। जयपुर के एक समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की टिप्पणी की केसेज में डिस्पोजल नहीं डिसीजन करें कोर्ट महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की यह टिप्पणी भी मायने रखती है कि चालीस साल पहले वे वकील बने तब भी अदालतों की पेंडेंसी मुद्दा थी।आज 40 साल बाद भी स्थिति वहीं की वहीं है...

हिजाबः हिंदुस्तानी औरतें अरब की नकल क्यों करें ?

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- डा. वेदप्रताप वैदिक आजकल सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है कि कर्नाटक की मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनें या न पहनें? हाई कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी को उचित ठहराया है। यहां बहस यह नहीं है कि हिजाब पहनना उचित है या नहीं? सिर्फ स्कूल की छात्राएं पहने या न पहनें, यह प्रश्न है। इस मुद्दे पर पहला सवाल तो यही उठना चाहिए कि हिजाब पहना ही क्यों जाए? क्या इसलिए पहना जाए कि डेढ़ हजार साल पहले अरब देशों की औरतें उसे पहनती थीं? उनकी नकल हिंदुस्तान की औरतें क्यों करें? क्या उन अरब औरतों की नकल हमारी लड़कियां करेंगी तो क्या वे बेहतर मुसलमान बन जाएंगी? हमारे भारतीय मुसलमान भी समझते हैं कि वे अरबों की तरह कपड़े पहनें, दाढ़ी रखें, टोपी पहनें तो वे बेहतर मुसलमान बन जाएंगे। मेरा निवेदन यह है कि बेहतर मुसलमान बनने के लिए अरबों की नकल करना जरूरी नहीं है। जरूरी है कुरान शरीफ की उत्तम शिक्षाओं पर अमल करना। भारत, पाकिस्त...

देश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद

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- डा. वेदप्रताप वैदिक सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यू.यू. ललित के प्रधान न्यायाधीश बनते ही दनादन फैसले शुरू कर दिए हैं। यह अपने आप में एक मिसाल है। ऐसा लगता है कि अपने ढाई माह के छोटे से कार्यकाल में वे हमारे सारे न्यायालयों को शायद नए ढांचे में ढाल जाएंगे। इस समय देश की अदालतों में चार करोड़ से ज्यादा मुकदमे लटके हैं। कई मुकदमे लगभग 30-40 साल से विचाराधीन हैं। मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानी की कहानी अलग है। न्यायमूर्ति ललित की अदालत ने गुजरात के दंगों की 11 याचिकाओं, बाबरी मस्जिद से संबंधित मुकदमों और बेंगलुरु के ईदगाह मैदान के मामले में जो फैसले दिए हैं, उनसे आप सहमति व्यक्त करें, यह जरूरी नहीं है लेकिन उन्हें दशकों तक लटकाए रखना तो बिल्कुल निरर्थक ही था। जाॅन स्टुअर्ट मिल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ‘लिबर्टी’ में पते का वाक्य लिखा है। उन्होंने कहा है- ‘‘देर से दिया गया न्याय तो अन्याय ही...