मप्रः कांग्रेस विधायक वानखड़े समेत छह को एक-एक साल की सजा
भोपाल (Bhopal)। आगर-मालवा (Agar-Malwa) से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े (Congress MLA Vipin Wankhede) और युवा कांग्रेस (Youth Congress) की मीडिया विंग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी (Vivek Tripathi) समेत 6 लोगों को भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने शुक्रवार को एक 12 साल पुराने मामले में एक-एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर दो-दो हजार रुपये जुर्मान भी लगाया है। यह फैसला न्यायाधीश जयंत जैन की अदालत ने सुनाया है।
मामला साल 2011 का है, जब विधायक विपिन वानखेड़े और विवेक त्रिपाठी एनएसयूआई कार्यकर्ता थे। ये दोनों उस दौरान मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर भोपाल में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके से होते हुए विपिन वानखेड़े के साथ विवेक त्रिपाठी और सैंकड़ों छात्रों को लेकर जब विधानसभा कूच कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक...