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मप्रः व्यापमं घोटाले में पांच आरोपितों को 7-7 साल की सजा, सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला

मप्रः व्यापमं घोटाले में पांच आरोपितों को 7-7 साल की सजा, सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। मध्यप्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा साल 2013 में आयोजित आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुए गड़बड़ी के मामले में गुरुवार को भोपाल सीबीआई की विशेष कोर्ट ने पांच आरोपितों को दोषी करार देते हुए सभी को सात-सात साल की सजा सुनाई है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने आरोपितों- जितेंद्र सिंह सेंगर, सत्येंद्र सिंह सेंगर एवं केशव सिंह वडेरिया और इनके स्थान पर परीक्षा देने वाले अमित आलोक व सतीश मौर्य पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई के अधिवक्ता मनुजी उपाध्याय ने बताया कि व्यापमं ने मप्र पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2013 द्वितीय आयोजित की थी, जिसमें परीक्षार्थी जितेंद्र सिंह सेंगर, सत्येंद्र सिंह सेंगर एवं केशव सिंह वडेरिया ने अपने स्थान पर अमित आलोक, सतीश मौर्य और अन्य को अपने स्थान पर परीक्षा दिलवाई थी। यानी ये सॉल्वर के रूप में परीक्...
मंदसौरः चर्चित राशन घोटाले में सात महिलाओं सहित 11 दोषियों को सजा और साढ़े चार-चार लाख का जुर्माना

मंदसौरः चर्चित राशन घोटाले में सात महिलाओं सहित 11 दोषियों को सजा और साढ़े चार-चार लाख का जुर्माना

देश, मध्य प्रदेश
मंदसौर (Mandsaur)। जिले के 18 साल पुराने बहुचर्चित 87 करोड़ रुपए से ज्यादा के राशन घोटाले (18 year old famous ration scam of more than Rs 87 crore) में बड़ा फैसला आया है। सोसायटी के राशन की कालाबाजारी (Black marketing of society ration) करने वाले आरोपित राजेन्द्रसिंह गौतम तत्कालीन अध्यक्ष जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार मंदसौर एवं उसके सहयोगी अधिकारियों कर्मचारियों को सोमवार को किशोर कुमार गेहलोत की विशेष कोर्ट (Special court sentenced) ने सजा सुनाई है। इस मामले में 4 पुरुष और 7 महिला आरोपियों को दोषी करार दिया है। पुरुष दोषियों को 5-5 वर्ष एवं महिला दोषियों को 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दी गई है। साथ ही हर दोषी को 4 लाख 51 हजार रुपये जुर्माना से दडित किया है। जानकारी के अनुसार 2002 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को वितरित की जान...
सिमी के आतंकी अबू फैजल को उम्रकैद की सजा, भोपाल की एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला

सिमी के आतंकी अबू फैजल को उम्रकैद की सजा, भोपाल की एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। भोपाल की केन्द्रीय जेल (Bhopal Central Jail) में बंद प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) (Banned organization Student Islamic Movement of India (SIMI)) के आतंकी अबू फैजल (Terrorist Abu Faisal.) को एनआईए (नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी) कोर्ट (NIA court) ने गुरुवार को पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने, उनके हथियार लूटने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा (life sentence) सुनाई है। आतंकी अबू फैजल पर जेल प्रहरी की हत्या और दूसरे की हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया था। अबु फैजल सिमी और इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़ा हुआ है। वह भोपाल की सेंट्रल जेल में पहले से ही सजा काट रहा है। उसके अन्य साथी 2016 में एनकाउंटर में मारे गए थे। अभियोजन की ओर से केस की पैरवी कर रहे एनआईए के अधिवक्ता विक्रम सिंह ने बताया कि 2013 में अबू अपने साथी अमजद, शेख मेहबूब, असलम, जाकिर ह...
मप्रः कांग्रेस विधायक वानखड़े समेत छह को एक-एक साल की सजा

मप्रः कांग्रेस विधायक वानखड़े समेत छह को एक-एक साल की सजा

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। आगर-मालवा (Agar-Malwa) से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े (Congress MLA Vipin Wankhede) और युवा कांग्रेस (Youth Congress) की मीडिया विंग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी (Vivek Tripathi) समेत 6 लोगों को भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने शुक्रवार को एक 12 साल पुराने मामले में एक-एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर दो-दो हजार रुपये जुर्मान भी लगाया है। यह फैसला न्यायाधीश जयंत जैन की अदालत ने सुनाया है। मामला साल 2011 का है, जब विधायक विपिन वानखेड़े और विवेक त्रिपाठी एनएसयूआई कार्यकर्ता थे। ये दोनों उस दौरान मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर भोपाल में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके से होते हुए विपिन वानखेड़े के साथ विवेक त्रिपाठी और सैंकड़ों छात्रों को लेकर जब विधानसभा कूच कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक...
भ्रष्टाचार में ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति फर्नांडो को आठ साल 10 महीने की सजा

भ्रष्टाचार में ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति फर्नांडो को आठ साल 10 महीने की सजा

विदेश
ब्राजिलिया (Brasilia)। ब्राजील (Brazil) के पूर्व राष्ट्रपति फर्नांडो कोलोर डी मेलो (Former President Fernando Collor de Mello) को भ्रष्टाचार के एक मामले (corruption case) में आठ वर्ष 10 महीने के कारावास की सजा (Imprisonment eight years and 10 months ) सुनाई गई है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने 73 वर्षीय फर्नांडो को रिश्वतखोरी के मामले में दोषी करार देते हुए बुधवार को यह फैसला सुनाया। 15 मार्च, 1990 से 29 दिसंबर, 1992 तक ब्राजील के 32वें राष्ट्रपति रहे फर्नांडो पर आरोप था कि उन्होंने 2010 से 2014 के दौरान बतौर सीनेटर एक निर्माण कंपनी से रिश्वत के तौर पर 40 लाख डॉलर लिए। दोषी ठहराए गए फर्नांडो पर इसी मामले में उन पर महाभियोग चलाने की भी तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने सीनेटर पद से इस्तीफा दे दिया था। वह नेशनल रिकंस्ट्रक्शन पार्टी के सीनेटर थे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में ब्राजील...