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गोवा बार विवाद पर हाईकोर्ट की टिप्पणी- स्मृति ईरानी या उनकी बेटी रेस्टोरेंट की मालिक नहीं

देश
नई दिल्ली । गोवा रेस्टोरेंट बार (Goa restaurant row) पर विवाद के बीच दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बड़ी टिप्पणी की थी. हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) और उनकी बेटी (Zoish Irani) उस रेस्टोरेंट की मालिक नहीं हैं. ना ही उन्होंने कभी उस रेस्टोरेंट के संबंध में किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुक्रवार (29 जुलाई) को हुई थी, जिसका डिटेल ऑर्डर अब सामने आया है. दिल्ली हाईकोर्ट में यह टिप्पणी जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने की. उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन भेजा है. यह समन स्मृति ईरानी की तरफ से दायर मानहानि के मुकदमे पर भेजा गया है. ईरानी ने 2 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस इन नेताओं को भेजा है. कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आदेश दिया था कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा स्मृति...