मप्रः सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए चिकित्सा शिक्षा प्रवेश में 5 फीसदी सीट आरक्षित
- चिकित्सा शिक्षा नियम में संशोधन जारी
भोपाल। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार अब शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी को सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये स्वीकृत कुल सीट्स में से पांच प्रतिशत सीट्स आरक्षित की गई हैं। यह जानकारी गुरुवार को जनसम्पर्क अधिकारी दुर्गेश रायकवार ने दी।
उन्होंने बताया कि महिला अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत आरक्षण, दिव्यांग अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में पांच प्रतिशत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थी और सैनिक अभ्यर्थी को केवल शासकीय महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये कुल सीट्स का 3-3 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
संशोधन अनुसार प्रवर्ग को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि इसमें महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेन...