मप्रः हाईकोर्ट ने सिविल जज भर्ती 2022 पर लगाई रोक
जबलपुर। मध्य प्रदेश में सिविल जज भर्ती 2022 का विज्ञापन, जो 17 नवंबर 2023 को जारी किया गया था और 17 फरवरी 2024 को सुधार पत्र (कोरिजॉन्डम) जारी किया गया, उस पर उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत की युगलपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इस विज्ञापन के आधार पर हुई समस्त भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत में तर्क दिया कि इस भर्ती विज्ञापन में अनारक्षित वर्ग के 17 बैकलॉग पदों को भी शामिल कर लिया गया था, जो प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 के विज्ञापन (दिनांक 17/11/23) और शुद्धि पत्र (दिनांक 17/02/24) की संवैधानिकता को लेकर एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस द्वारा जनहित याचि...