केंद्र ने ‘वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण’ के नियम किए अधिसूचित
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रभाग ने गुरुवार को विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के तहत वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण के नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम एक जुलाई, 2025 से लागू होंगे।
उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि उद्योगों को नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए सरकार ने विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के तहत ‘वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण’ के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होंगे, जिससे उद्योगों को अनुपालन के लिए समय मिलेगा।
मंत्रालय के मुताबिक यह सत्यापित और मुहर लगे रडार उपकरण दुर्घटनाओं को रोकने, सड़कों की टूट-फूट को रोकने जैसे अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस मसौदा नियमों को तैयार करने के लिए भारती...