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निजी कर्मचारियों को 25 लाख रुपये तक के लीव इनकैशमेंट पर मिलेगी टैक्स छूट

निजी कर्मचारियों को 25 लाख रुपये तक के लीव इनकैशमेंट पर मिलेगी टैक्स छूट

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों (private sector salaried employees) के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली अवकाश (leave on retirement) के एवज में नकद राशि (लीव इनकैशमेंट) (Cash Amount (Leave Encashment)) पर कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये (Exemption limit increased to Rs 25 lakh) कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इससे संबंघित अधिसूचना जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली अवकाश के एवज में नकद राशि पर टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। सीबीडीटी ने जारी एक अधिसूचना कहा है कि आयकर अधिनियम की धारा 10(10एए)(2) के तहत कर छूट की कुल सीमा 25 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होगी...