लास्ट डेट निकलने पर अब 1000 रुपये जुर्माना देकर भर पाएंगे आयकर रिटर्न, ये है नियम
नई दिल्ली । आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बीत चुकी है. इसके लिए लास्ट डेट (Last Date) 31 जुलाई तय की गई थी. अब इस जरूरी काम को करने के लिए आपको जुर्माना (Fine) देना होगा, लेकिन आप केवल 1000 रुपये पेनाल्टी (penalty) के साथ इस जरूरी काम को पूरा कर सकते हैं. आइए जानें क्या कहते हैं नियम?
31 दिसंबर तक भर सकेंगे आईटीआर
डेडलाइन खत्म होने के बाद अब रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने पर आपको जुर्माना देना होगा. आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, 5 लाख रुपये या उससे कम आय होने पर जुर्माने की राशि 1,000 रुपये तय की गई है. जबकि, अगर आपकी आय 5 लाख से ज्यादा है तो जुर्माने की राशि 5,000 रुपये होगी. अगर रिटर्न अंतिम तारीख के बाद 31 दिसंबर 2022 से पहले दाखिल नहीं किया जाता तो यह जुर्माना दोगुना हो जाएगा. यानी आपको 5,000 रुपये के बजाय 10,000 रुपये चुकाने होंगे.
इस मामले में 1000 रुपये जुर्माना
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