राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस: जागरूक होंगे, तभी मिलेगा इंसाफ
- योगेश कुमार गोयल
उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए देश में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस’ मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना और कानून की जानकारी देना है। दरअसल ऑनलाइन खरीदारी हो या ऑफलाइन, ग्राहकों को कई बार सामान की गड़बड़ी अथवा अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी तरह की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 2020 तक विभिन्न ई-कॉमर्स साइटों से ऑनलाइन खरीदारी को लेकर उपभोक्ताओं को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं था लेकिन उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 (कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) में ई-कॉमर्स को भी दायरे में लाकर उपभोक्ताओं को और मजबूती देने का प्रयास किया गया है। पुराना उपभोक्ता संरक्षण कानून करीब साढ़े तीन दशक पुराना हो चुका था, जिसमें समय के साथ बड़े बदलावों की जरूरत महसूस की जा रही थी।
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