मप्रः हेलमेट नहीं पहनने वालों के विरुद्ध होगी सख्त कार्यवाही, 6 अक्टूबर से चलेगा अभियान
- बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी लगाना होगा हेलमेट, आदेश जारी
भोपाल। दो पहिया वाहन (two wheeler) पर हेलमेट धारण (wearing helmet) नहीं करने वाले वाहन चालकों (drivers) के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 128 एवं 129 में सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए आगामी 6 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाया (Special campaign from 6th October) जाएगा। दो पहिया वाहन चालक के साथ वाहन के पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना होगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने सोमवार को निर्देश जारी किए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि जबलपुर उच्च न्यायालय ने दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले (पीलियन राइडर) द्वारा हेलमेट न लगाने को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने को कहा है। निर्देशों का पालन ...